Friday, 3 October 2008

जुर्माने की रकम कहां जाएगी ये कौन बताएगा

गांधी जयंती से सार्वजनिक स्थलोंपर धुआं उड़ाने वालों पर जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। यह एक सुकूनदायक फैसला है। इससे उन सभी लोगों को राहत मिलेगी, जो बेवजह इन धूम्रछल्लों को निगलने को मजबूर होते थे। किसी व्यि त की सेहत खराब हो और वह ट्रेन अथवा बस से जा रहा हो, ऐसे में किसी के धूम्रछल्ले उस पर कहर बन कर टूट जाते हैं। बीड़ी-सिगरेट पीने वाले से मना करो तो उल्टे वह 'खली` बनकर रेसलिंग करने को तैयार मिलता। अन्यथा कहेगा कि 'तू कहीं का डीसी लागे है, जो थारे कहे में बीड़ी न पीयूं`।
बहरहाल अब इतना तो तय है कि सरेआम धुआं उड़ाया तो २०० रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। होटल, रेस्तरां, पब और सभी दफ्तर और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भी अबसे नो स्मोकिंग जोन रहेंगे। यहां तक कि हु का बार, मनोरंजन पार्क और बस स्टॉप जैसे सार्वजनिक स्थलों पर भी तंबाकू के धुएं के छल्ले नहीं उड़ाए जा सकेंगे।
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1 comment:

Anonymous said...

ye rakam aapko dee jayegi. kyon pareshan ho rahe ho?